नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा विधानसभा में नगरपालिका द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत की गई कारवाही ..........

        नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा विधानसभा में नगरपालिका द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत की गई कारवाही ..........


गाडरवारा से राजा शर्मा की रिपोर्ट ........…...

गाडरवारा ।।विधानसभा निर्वाचन- 2023 की कार्यवाही स्वतंत्र, निश्पक्ष, सुचारू रूप से संपन्न करने और निर्वाचन प्रक्रिया में शांति और कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से देखा मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा-5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्व साधारण को निर्देश प्रदान किये है। जिसमे नगरपालिका गाडरवारा द्वारा  शासकीय परिसंपत्तियों से, नारे पेम्पलेट, फ्लेक्स झण्डे हटाकर विरूपित करने की कारवाही जारी।शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाने,पेम्पलेट, फ्लेक्स झंडे, इत्यादि पृवत्ति पर रोक लगाने हेतु लगातार कारवाही की गई।

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